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नॉमिनी न होने पर ही UP सरकार करेगी ग्रेच्युटी का भुगतान
लखनऊ, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी देकर ग्रेच्युटी में नॉमिनी न होने पर भी भुगतान को संभव बनाने पर मुहर लगा दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
इस संशोधन के तहत, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त किए बिना मर जाता है और उसका कोई जीवित परिवार का सदस्य या नामित व्यक्ति नहीं है, तो अब न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पहले ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी की राशि सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती थी।