दहेज हत्या में आरोपी पति को आठ साल की सजा
कौशांबी, उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को आरोपी पति को आठ वर्ष सश्रम कारावास और 18 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार वादी गुलाब पासी ने 11 अप्रैल 2020 को मंझनपुर कोतवाली में सूचना दर्ज कराई थी कि बहन की शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेजकी मांग को लेकर पति सुनील कुमार एवं सास ससुर उसकी बहन संजीत को प्रताड़ित करते थे। 11 अप्रैल 2020 को उसकी बहन को मार कर फांसी के फंदा में लटका दिया गया है।
इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई ए डीजे फर्स्ट की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने अभियुक्त सुनील को पत्नी रंजीता की हत्या का दोषी पाया और शुक्रवार को जज विष्णु देव सिंह ने उसे यह सजा सुनायी। साक्ष्य के अभाव अदालत आरोपी सास ससुर को बरी कर दिया है।